क्या जेल से CM के रूप में कार्य कर सकते है अरविंद केजरीवाल ? जानें क्या है नियम

CM Arvind kejriwal ED

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED अधिकारियों ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा माना जाता है कि अधिकारियों के उनके घर में प्रवेश करने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

माना जा रहा है की कोई भी कानून AAP नेता को, जेल से शासन करने से नहीं रोकेगा। हालांकि जेल नीति इसे बहुत कठिन बना सकती है।। दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक पूर्व कानून अधिकारी का कहना है कि एक कैदी से सप्ताह में केवल दो मुलाकात की अनुमति है, जिससे श्री केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना मुश्किल हो सकता है।

क्या जेल से कार्यभार संभाल पाएंगे केजरीवाल?

अधिकारी ने कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना है। उपराज्यपाल के पास किसी भी इमारत को जेल में बदलने का अधिकार है और यदि वह श्री केजरीवाल को घर में नजरबंद करने के लिए मना सकते हैं, तो वह दिल्ली सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में भाग ले सकते हैं।

श्री गुप्ता ने पिछले उदाहरणों से तुलना करते हुए कहा कि प्रशासक को किसी भी इमारत को अस्थायी जेल घोषित करने का अधिकार है। जिसके चलते उनका सुझाव है कि इस तरह की कार्रवाई संभवतः अरविंद केजरीवाल के शासन को कारावास के भीतर से अनुकूल बना सकती है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों हुए गिरफ्तार?

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार दिया था। जिसके बाद ED अधिकारियों ने आप नेता के आधिकारिक आवास की तलाशी शुरू कर दी।

AAP की नेता आतिशी ने मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई याचिका की पुष्टि की है। बताते चलें की गुरुवार शाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर 10 सदस्यीय कानून प्रवर्तन टीम पहुंची। ईडी की टीम द्वारा परिसर की तलाशी शुरू करने के दो घंटे बाद आम आदमी पार्टी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया।

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